NRI Demat Accounts: क्या होते हैं रीपैट्रिएबल और नॉन-रीपैट्रिएबल DEMAT अकाउंट, जानिए सबकुछ
एक NRI DEMAT अकाउंट अनिवासी भारतीयों के लिए होता है. जिसके जरिए वह अपने स्टॉक्स, म्यूच्युअल फंड्स, बॉन्ड्स आदि इलेक्ट्रॉनिक तरह से सिक्योर कर रखते हैं. रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की गाइडलाइन के अनुसार अनिवासी भारतीयों को 2 अलग डीमैट अकाउंट खोलना जरूरी हैं, आइए जानते हैं इनके बारे में.
Demat खाता इन्वेस्टर को शेयर और सिक्योरिटी को इलेक्ट्रॉनिक फॉर्मेट में होल्ड करने की सुविधा देता है. इसे डीमटेरियलाइज्ड अकाउंट भी कहते हैं. इसके द्वारा अपने शेयर्स में किए गए सभी इन्वेस्टमेंट का ट्रैक रख सकते हैं. डीमैट खाता डिजिटली सिक्योर होता है. इससे आपका डेटा किसी भी तरह की चोरी और फिजिकल नुकसान से भी बचता है और इन सब के अलावा शेयर्स का फास्ट ट्रांसफर भी कर पाते हैं. फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट (Transfer or Issue of Security by a Person Resident outside India) नियम, 2017 अनिवासी भारतीयों के लिए लाए गए थे.
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क्या होते हैं रीपैट्रिएबल अकाउंट (Repatriable Account)
TISPRO रेगुलेशन के अनुसार एक NRI यानी कि नॉन रेजिडेंट इंडियन, रीपैट्रिएबल या फिर नॉन-रीपैट्रिएबल अकाउंट के जरिए भारतीय स्टॉक मार्केट में निवेश कर सकता है. रीपैट्रिएबल इन्वेस्टमेंट वह इन्वेस्टमेंट हैं जहां अनिवासी भारतीय अपना पैसा न सिर्फ भारतीय बाजार में निवेश कर सकते हैं बल्कि इसे विदेश भी ले जा सकते हैं. रीपैट्रिएशन से पहले सभी करों का भुगतान करने के बाद ही ये नियम लागू होगा. NRI रीपैट्रिएबल अकाउंट को NRE बैंक अकाउंट से लिंक करना जरूरी है.
क्या हैं नॉन-रीपैट्रिएबल अकाउंट (Non-Repatriable Account)
ऐसे निवेश जिन्हें भारत के बाहर ट्रांसफर नहीं किया जा सकता, उन्हें नॉन-रीपैट्रिएबल इन्वेस्टमेंट कहते हैं. इसलिए इन्हें घरेलु निवेश की तरह माना जाता है. NRI नॉन- रीपैट्रिएबल अकाउंट का NRO बैंक अकाउंट से लिंक होना जरूरी है.
ऐसे खोलें NRI DEMAT अकाउंट
एनआरआई डीमैट अकाउंट खोलने के लिए बैंक, स्टॉक ब्रोकर या फिर डीपॉजिटोरी पार्टिसिपेंट के जरिए खुलवाया जा सकता है. इसके लिए
1. अकाउंट ओपनिंग फॉर्म को एप्लिकेंट के सिग्नेचर के साथ.
2. व्यक्ति के सेल्फ अटेस्ट फोटो.
3. बैंक से प्राप्त PIS परमिशन लैटर.
4. पैन कार्ड.
5. व्यक्ति का एड्रेस प्रूफ
6. लिंक्ड NRE या फिर NRO अकाउंट का कैंसिल चेक.
7. नॉमिनी के फोटो और सिग्नेचर.
सभी दस्तावेजों को इंडियन एम्बेसी द्वारा सेल्फ-अटेस्ट और नोटरी करवाना जरूरी है.
12:06 PM IST